EWS सर्टिफिकेट क्या है? – What is EWS Certificate?
आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के लोगों के लिए भारत सरकार ने 10% आरक्षण (Reservation for EWS) देने का प्रावधान किया है। इसके अंतर्गत सवर्ण जाति के गरीब लोगों को शिक्षण संस्थान व केंद्र/राज्य की नौकरियों में 10% आरक्षण प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी व शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) का लाभ उठाने हेतु सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को अपना EWS Certificate बनवाना होगा। यह एक प्रकार से परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जिसके द्वारा गरीब व्यक्ति, सवर्ण जाति की इस आरक्षण प्रणाली में अपने आप को सुनिश्चित कर लेता है।
Economically Weaker Section – सारणी
EWS आरक्षण प्रणाली | EWS प्रमाण पत्र |
EWS सर्टिफिकेट के द्वारा किसे लाभ मिलेगा? | सवर्ण जाति के गरीब लोगों को |
EWS सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होती है? | Validity 1 वर्ष |
EWS आरक्षण प्रणाली किसने शुरू की? | केंद्र सरकार |
EWS सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्रक्रिया | ऑफ़लाइन एवं कुछ राज्यों में ऑनलाइन |
EWS सर्टिफिकेट का लाभ | शिक्षण संस्थान व केंद्र/राज्य की नौकरियों में 10% आरक्षण प्राप्त होता है। |
EWS सर्टिफिकेट के लिए कौन Apply कर सकता है? – Eligibility for EWS Certificate
- सवर्ण जाति (General Category) के गरीब लोग शिक्षण संस्थान व केंद्र/राज्य की नौकरियों में 10% आरक्षण प्राप्त करने हेतु EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन वे लोग ही कर सकते हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय (Income) 8 लाख रूपये या उससे कम हो।
- EWS सर्टिफिकेट के लिए परिवार के पास 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास 1000 वर्ग फुट से कम का आवासीय (Residential) मकान/फ्लैट हो।
- आवेदक के परिवार के पास शहरी निकाय क्षेत्र (Municipalities) में 100 वर्ग गज (sq. yards) क्षेत्रफल से कम का आवासीय (Residential) प्लॉट हो।
- आवेदक या उसके परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज (sq. yards) से कम का आवासीय प्लॉट हो।
- सवर्ण जाति (General Category) के गरीब लोग जो BPL श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए नियम व शर्तें – Terms and conditions for EWS certificate
- ईडबल्यूएस के तहत परिवार से तात्पर्य यह है कि आवेदक स्वयं, आवेदक के माता-पिता, आवेदक की पत्नी या पति, 18 साल से छोटे भाई-बहन तथा 18 साल से छोटे बेटा-बेटी परिवार की परिभाषा में जोड़े जाते हैं, ताकि परिवार की सालाना आय की गणना की जा सके।
- परिवार की सालाना आय की गणना में कृषि, व्यवसाय, नौकरी, रोजगार, मकान किराया इत्यादि सभी आय के स्त्रोतों को जोड़ा जाता है।
- परिवार की संपत्ति यदि देश व राज्य अथवा शहर में अलग-अलग जगह है तो उन्हें जोड़कर ही परिवार की वार्षिक आय की गणना की जाएगी।
- EWS आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी, उसके बेटा-बेटी या उसकी पत्नी/पति भी EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते है। यदि वह उपरोक्त सभी पात्रताओं के अंतर्गत आते हैं।
- विवाहित महिला की सम्पत्ति की गणना; उसके पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा माता-पिता की सम्पत्ति में जो भी उसका हिस्सा बनता है उसे जोड़कर की जाएगी।
- यदि विवाहित महिला अपने माता-पिता की सम्पत्ति में हकत्याग शपथ-पत्र प्रस्तुत करती है तो उसकी सम्पत्ति की गणना में उसके मायके की सम्पत्ति नहीं जोड़ी जाएगी।
- EWS के तहत आवेदक को अपने परिवार के निवास भूखंड सम्पत्ति का प्रमाण पत्र ग्राम विकास अधिकारी या नगरपालिका से प्राप्त करना होगा।
- आवेदक को परिवार की कृषि भूमि का प्रमाण पत्र पटवारी से प्राप्त करना होगा।
- आवेदक को अपने नाम से एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा प्रमाणित सम्पत्ति के अतिरिक्त आवेदक के पास अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है।
- ST, SC, OBC श्रेणी के लोग EWS आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत सर्टिफिकेट हेतु आवेदन नहीं कर सकते हैं।
EWS Certificate बनाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज – Required Documents for EWS
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- PAN कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- जमाबंदी की नक़ल
- BPL कार्ड
- तीन महीने की बैंक स्टेटमेंट
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- सरकारी कर्मचारियों/नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट या फ़ॉर्म-16
- आवेदक को सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके राज्य में EWS आरक्षण प्रणाली लागू है या नहीं।
- आवेदक को उपरोक्त सभी दस्तावेज एकत्रित करने होंगे।
- तत्पश्चात आवेदक EWS सर्टिफिकेट का आवेदन फ़ॉर्म डाउनलोड अंग्रेज़ी / आवेदन फ़ॉर्म डाउनलोड हिंदी कर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ कर भरें।
- इसके बाद आवेदक EWS प्रमाण पत्र बनाने के लिए अपने तहसील, जिला मजिस्ट्रेट ऑफ़िस तथा कलेक्टर कार्यालय में जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / तहसीलदार तथा उप-विभागीय अधिकारी से EWS सर्टिफिकेट बनवा सकता है।
- यदि आवेदक को इन सभी प्रक्रिया में परेशानी हो रही है तो वह अपने तहसील, जिला मजिस्ट्रेट ऑफ़िस तथा कलेक्टर कार्यालय में जाकर किसी एजेंट की सहायता से EWS सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से बनवा सकता है, इसके लिए उसे अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- यदि आवेदक के राज्य में EWS सर्टिफिकेट हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है तो वह अपने नज़दीकी ई-मित्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।
EWS Certificate form Download कैसे करें?
Application Form | Download Link |
EWS Certificate Application Form in Hindi (आवेदन फ़ॉर्म) | Click here |
EWS Certificate Application Form in English | Click here |
EWS Income Certificate Application Form in Hindi (आय प्रमाण पत्र) | Click here |
EWS Affidavit Form in Hindi (शपथ पत्र) | Click here |
EWS Income Asset Certificate Form in Hindi (आय का घोषणा पत्र) | Click here |
EWS Certificate pdf in Hindi :
यदि आवेदक को EWS प्रमाणपत्र की आधिकारिक जानकारी हिंदी भाषा में चाहिए तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
EWS Certificate pdf in English :
यदि आवेदक को EWS सर्टिफिकेट की आधिकारिक जानकारी अंग्रेज़ी भाषा में चाहिए तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Online EWS Certificate कैसे बनाएं?
आवेदक अपना (Economically Weaker Section) EWS Certificate ऑनलाइन नहीं बनवा सकते हैं। क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार द्वारा EWS Certificate हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू नहीं की गई है। लेकिन कुछ राज्यों ने अपने सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन EWS Certificate बनाने की सुविधा शुरू कर दी है।
State | Video Link |
EWS Certificate apply online for Rajasthan | Click here |
EWS Certificate apply online for Bihar | Click here |
EWS Certificate apply online for Maharashtra | Click here |
EWS सर्टिफिकेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब – FAQ
स्रोत
- Reliable information in english – https://byjus.com/free-ias-prep/ews-certificate-reservation-eligibility
- पत्रिका द्वारा हिंदी में जानकारी – https://www.patrika.com/jobs/how-to-make-ews-certificate-4315096/
- आधिकारिक pdf in Hindi – https://www.sje.rajasthan.gov.in/EWS%20ORDER%2014278_13_March_2019.pdf
- Official pdf in English – https://dopt.gov.in/sites/default/files/ewsf28fT.PDF
- Official format for EWS Certificate in English – https://drive.google.com/file/d/1CvmJ15cDced7nkIszZ9wBtUehpqgju3U/view
- हिंदी में EWS सर्टिफिकेट के लिए आधिकारिक प्रारूप – https://drive.google.com/file/d/1M159GUZbPEC-YGxH2gcKP8Z13HY3w1QE/view
- Information shared by Wikipedia – https://en.wikipedia.org/wiki/Economically_Weaker_Section